Umang App से PF का पैसा कैसे निकालें 2025? | Form 19, 10C और Advance क्लेम सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया PF Advance Claim

By Shruti Singh

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भारत सरकार द्वारा विकसित उमंग एप्लीकेशन एक बहुउपयोगी मंच है जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अब कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड का शेष राशि जांचने या पैसा निकालने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यह ऐप एक सुविधाजनक और समय बचाने वाला साधन बन गया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ही अपने पीएफ से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि उमंग ऐप के माध्यम से पीएफ का पैसा कैसे निकाला जाता है।

ऐप में लॉगिन और शुरुआती प्रक्रिया

पीएफ निकालने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और एम-पिन सेट करें। यदि पहले से खाता है तो मोबाइल नंबर और एम-पिन या बायोमेट्रिक के जरिए लॉगिन करें। होम स्क्रीन पर दिखने वाले सर्च बार में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को खोजें और उस विभाग पर क्लिक करें। वहां आपको कई सेवाओं की सूची दिखाई देगी जिनमें से आपको रेज क्लेम यानी दावा दर्ज करने के विकल्प को चुनना होगा।

यूएएन और केवाईसी की पुष्टि

अगले चरण में आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की आवश्यकता होगी। यदि आपने जिस मोबाइल नंबर से उमंग ऐप में लॉगिन किया है वह आपके पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है तो यूएएन अपने आप भर जाएगा। अन्यथा आपको इसे मैन्युअली दर्ज करना होगा। आगे बढ़ने से पहले ऐप आपसे बैंक खाता संख्या दर्ज करके केवाईसी सत्यापन करने को कहेगा। अपने बैंक अकाउंट की जानकारी सही तरीके से भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आपका पीएफ का पैसा सही बैंक खाते में ही जमा हो।

नौकरी छोड़ने की तारीख का महत्व

पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे डेट ऑफ एग्जिट कहते हैं। यह वह तारीख होती है जब आपने अपनी नौकरी छोड़ी थी। आपके पीएफ खाते में यह तारीख दर्ज होनी आवश्यक है। पूरा पीएफ निकालने के लिए यह जरूरी है कि नौकरी छोड़े हुए कम से कम साठ दिन यानी दो महीने पूरे हो चुके हों। यदि यह तारीख आपके खाते में दर्ज नहीं है तो आप केवल एडवांस पीएफ ही निकाल सकते हैं जिसके लिए विशेष कारण बताना होता है। जिस कंपनी से आप पैसा निकालना चाहते हैं उसे सूची में से चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।

पूरा पीएफ निकालने की प्रक्रिया

अगर आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज है और साठ दिन पूरे हो गए हैं तो आपको दो प्रमुख फॉर्म दिखाई देंगे। पहला है फॉर्म उन्नीस जो आपके कर्मचारी हिस्से और नियोक्ता हिस्से के साथ जमा पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए होता है। दूसरा है फॉर्म दस सी जो सरकार द्वारा योगदान किए गए पेंशन फंड को निकालने के लिए होता है। सबसे पहले फॉर्म उन्नीस को चुनें। यदि आपकी सेवा अवधि पांच वर्ष से कम है और पीएफ राशि पचास हजार रुपये से अधिक है तो टीडीएस यानी टैक्स कट सकता है। इससे बचने के लिए आप फॉर्म पंद्रह जी अपलोड कर सकते हैं जो यह घोषित करता है कि आपकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। इसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सबमिट करें। फॉर्म उन्नीस जमा होने के बाद फिर से इसी पेज पर आएं और फॉर्म दस सी चुनकर उसी प्रक्रिया से उसे भी सबमिट करें।

नौकरी के दौरान एडवांस निकालना

यदि आप अभी नौकरी में हैं और नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं है तो आपको केवल फॉर्म इकतीस का विकल्प मिलेगा। इस फॉर्म के माध्यम से आप किसी विशेष कारण जैसे गंभीर बीमारी, घर खरीदना या बनाना, या शादी के लिए पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। फॉर्म इकतीस चुनें और आधार ओटीपी के जरिए क्लेम सबमिट कर दें।

क्लेम की स्थिति की जांच

क्लेम जमा करने के बाद आप उमंग ऐप पर ही उसकी स्थिति देख सकते हैं। वापस ईपीएफओ सेवा पर जाएं और ट्रैक क्लेम विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको अपने द्वारा सबमिट किए गए सभी फॉर्म का स्टेटस दिखेगा जैसे प्रक्रिया में है, निपटाया गया, या अस्वीकृत। इस तरह आप अपने पीएफ निकासी की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी कर सकते हैं।

अस्वीकरण

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया है। पीएफ निकासी से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं। ईपीएफओ की नीतियों में संशोधन हो सकता है और विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग शर्तें लागू हो सकती हैं। पाठकों से निवेदन है कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या उमंग ऐप पर नवीनतम जानकारी अवश्य देखें। टैक्स से संबंधित मामलों में किसी योग्य कर सलाहकार से परामर्श करना उचित रहेगा। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की त्रुटि, देरी या वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया सभी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें।

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