ई श्रम कार्ड धारकों को ₹5000 रुपए प्रति माह मिलेगा आवेदन शुरू जल्दी करें E Shram Card new list

By Shruti Singh

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भारत में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। इन्हीं श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है जिसके माध्यम से रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी-पटरी वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। यह पहल मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वायरल खबर की सच्चाई क्या है

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हर मजदूर को प्रतिमाह पांच हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यह जानकारी पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसी किसी भी मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की है। वास्तविकता यह है कि कुछ राज्य सरकारें आपातकालीन परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी या बाढ़ के दौरान असंगठित श्रमिकों को एकमुश्त एक से पांच हजार रुपये तक की सहायता प्रदान करती हैं। इसी आपातकालीन सहायता को गलत तरीके से मासिक लाभ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

दुर्घटना बीमा और सुरक्षा कवच

यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करती है। यदि किसी पंजीकृत मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह विकलांग हो जाता है, तो उसे या उसके परिवार को दो लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। इसके अलावा आंशिक रूप से घायल होने की स्थिति में एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। यह सुविधा उन मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खतरनाक और जोखिम भरे कामों में लगे रहते हैं।

वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा

इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पंजीकृत श्रमिक को मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। यह पेंशन लगभग तीन हजार रुपये प्रति माह होती है जो वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यह व्यवस्था उन मजदूरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके पास बुढ़ापे में कोई आय का स्रोत नहीं होता।

सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता

इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें आवास योजना, रसोई गैस कनेक्शन योजना, बैंकिंग सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं। पंजीकृत होने पर इन योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से मिलता है क्योंकि सरकार के पास श्रमिकों का पूरा डेटा उपलब्ध होता है।

आपदा के समय विशेष सहायता

जब भी देश या किसी राज्य में कोई आपदा आती है जैसे बाढ़, भूकंप या महामारी, तो राज्य सरकारें पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। यह राशि एक से पांच हजार रुपये के बीच हो सकती है। यह एकमुश्त सहायता संकट के समय बहुत उपयोगी साबित होती है।

पंजीकरण के लिए योग्यता शर्तें

इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए आवेदक की आयु सोलह से उनसठ वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक होना चाहिए। सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक कागजात

योजना में पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ बैंक खाते की जानकारी, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और फोटो की आवश्यकता होती है। आवेदक सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। वेबसाइट पर पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर से ओटीपी सत्यापन करना होता है। फिर आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, पता, शिक्षा, व्यवसाय और बैंक की जानकारी भरनी होती है। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करने पर कार्ड बन जाता है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।


अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या श्रम विभाग से संपर्क करें। योजना के लाभ, पात्रता और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी लाभ का दावा करने से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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